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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर निर्वाचन संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य एवं दिशा निर्देशों से कराया अवगत

ध्रुव कुमार सिंह, मुज़फ्फरपुर, बिहार, 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर निर्वाचन संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य एवं दिशा निर्देशों से अवगत कराया। राजनीतिक दलों के साथ बैठक में उप-विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, निर्वाची पदाधिकारी मुजफ्फरपुर संदीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी कुंदन कुमार एवं पश्चिमी बृजेश कुमार, नोडल एमसीएमसी दिनेश कुमार, उप-निर्वाचन पदाधिकारी सत्य प्रिय कुमार एवं सभी दलों के प्रतिनिधि/सदस्य उपस्थित थें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सेन ने एमसीएमसी एवं पेड न्यूज अधिनियम की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार कराने से पूर्व आपको एमसीएमसी कोषांग से प्री-सर्टिफिकेट (पूर्व अनुमति) प्राप्त करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अन्तर्गत टीवी. चैनल, केवल और वेबसाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया शामिल है। पंजीकृत राजनीतिक दल प्रचार के तीन दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनीतिक दल सात दिन पूर्व विहित प्रपत्र में प्रचार हेतु अपना आवेदन विषय वस्तु के साथ (सीडी.एवं खर्च सहित) एमसीएमसी कोषांग (जिला जन सम्पर्क कार्यालय) में आवेदित करेंगे। जहां कमिटि द्वारा निर्णय लेने के उपरान्त उन्हें पूर्व अनुमति दी जाएगी। साथ ही आवेदक यह घोषणा पत्र भी देगा कि विज्ञापन का प्रकाशन स्वयं के लिए कराया जा रहा है और जिसमें प्रत्याशी की सहमति प्राप्त है। प्रिन्ट मीडिया में मतदान के एक दिन पहले तथा मतदान के दिन विज्ञापन निर्गत हेतु प्रत्याशी को एमसीएमसी कोषांग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्होंने पेड न्यूज के संबंध में भी राजनीतिक दलों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाचार के वेश में यदि मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए मीडिया को पैसे देकर या वस्तु देकर कोई भी अतिरंजित या नाकारात्मक समाचार प्रकाशित कराया जाता है तो उसे पेड न्यूज माना जाएगा, जिस पर पेड न्यूज गठित कोषांग आरओ के माध्यम से प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगी। जिन्हें प्रत्याशी को 48 घंटे के भीतर जबाव देना होता है। असंतुष्ट जबाव होने पर इसे पेड न्यूज मानते हुए डीएवीपी दर पर उसके खर्च को आकलन करते हुए प्रत्याशी की व्यय में जोड़ दिया जायेगा। उन्होंने बार-बार कहा कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए एमसीएमसी अधिनियमों का अनुसरण करें तथा स्वच्छ लोकतंत्र निर्माण में अपनी भागीदारी दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन संबंधित अन्य जानकारी राजनैतिक दलों को दी गयी। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। छूटे हुए योग्य मतदाताओं को नाम जुड़वायें। विशेषकर न्यू वोटर, महिला वोटर कोई भी छूटे नहीं। उन्होंने सभी दलों से अनुरोध किया कि अपने दल से संबंधित सभी बूथों का BAG की प्रतिनियुक्ति कर सूची उपलब्ध करा दें। ईवीएम/वीवीपैट का डेमोस्ट्रेशन जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी मतदान केन्द्र भवन में किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में मायनर बच्चों का प्रयोग नहीं करें। इससे पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, उप-विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, निर्वाची पदाधिकारी मुजफ्फरपुर संदीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी कुंदन कुमार एवं पश्चिमी बृजेश कुमार, नोडल एमसीएमसी दिनेश कुमार, उप-निर्वाचन पदाधिकारी सत्य प्रिय कुमार एवं सभी दलों के प्रतिनिधि/ सदस्य द्वारा MIT स्थित डिस्पैच सेंटर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया.

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