![पुनरीक्षण का कार्य में हुए प्रगति की जिलाधिकारी नें की समीक्षा पुनरीक्षण का कार्य में हुए प्रगति की जिलाधिकारी नें की समीक्षा](https://i7news.in/wp-content/uploads/2023/07/समीक्षा-768x393.jpg)
मुज़फ्फरपुर जिले के सभी ईआरओ के साथ निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य में हुए प्रगति की जिलाधिकारी नें की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश
ध्रुव कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार,
अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य मुजफ्फरपुर जिले के सभी ग्यारह विधान सभा स्तर पर तेजी से चल रहा है। कार्य में हुए प्रगति की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी ईआरओ के साथ किया साथ ही विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एईआरओ के द्वारा किये गये पुनरीक्षण कार्य की भी समीक्षा हुई। बैठक में उप-विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी,अपर समाहत्र्ता,अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ज्ञान प्रकाश और पश्चिमी बृजेश कुमार,जिला आपूर्ति पदाधिकारी,उप-निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार,जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार उपस्थित थें। जैसा की पूर्व से निर्देश है कि 15 जुलाई से 29 जुलाई तक शत-प्रतिशत बूथों का भौतिक सत्यापन ईआरओ के द्वारा किया जाना है। 29 जुलाई को अंतिम तिथि है,अभी भी 30 फीसदी बूथों का सत्यापन होना शेष है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने निर्देश दिया की सभी बूथों का भौतिक सत्यापन स-समय कर लें। बुथों पर एएमएफ यथा रैम्प,शेड,विद्युत,शौचालय,बिजली आदि की व्यवस्था का पूर्ण सत्यापन कर लें। उन्होंने कहा की इसे हर हाल में 29 जुलाई तक शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण के लिए निर्वाचकों का आवश्यकतानुसार स्थानांतरण किया जाता है। स्थानान्तरण का प्रस्ताव नियमानुकूल और तार्किक होना चाहिए। 10 अगस्त को विहित प्रपत्र में युक्तिकरण के बाद प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाना है,जिस पर 10 अगस्त से 19 अगस्त तक मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति का निस्तारण के क्रम में किये गये जांच एवं निष्कर्ष का अभिलेख संधारित करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। 28-30 अगस्त तक की अवधि में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं विधायकों सांसदों के साथ बैठक कर मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा,जिसकी प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,बिहार को भेजी जाएगी,जिस पर भारत निर्वाचन आयोग से मतदान केन्द्रों का अनुमोदन प्राप्त होने पर जिला स्तर पर इसका प्रकाशन किया जाएगा।