ध्रुव कुमार सिंह, मुज़फ्फरपुर, बिहार,
महिला संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम और सीडीपीओ, महिला थाना एवं सखी वन स्टाॅप सेन्टर की भूमिका और जबावदेही पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित
घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम 2013, सीडीपीओ, महिला थाना, सखी वन स्टाॅप सेन्टर की भूमिका और जबावदेही पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम के सहयोग एवं आकांक्षा सेवा सदन और क्रिया एन.जी.ओ. के सौजन्य से संचालित कार्यक्रम का उप-विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। चांदनी सिंह, डीपीओ, आईसीडीएस, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दिनेश कुमार, सविता अली, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय-सह- दलित वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट की भी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उप-विकास आयुक्त श्री द्विदी ने कहा की सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस कार्यशाला के दो पहलु है, संवेदनशीलता एवं इसका टेक्निकल पक्ष। जबतक व्यक्ति दोनों पक्षों में संतुलित नहीं रहेगा, तबतक इस कार्य के प्रति इमानदार नहीं हो सकता है, इसलिए हमे इसके कानूनी अधिनियम को अच्छी तरह से समझना होगा। साथ ही सामाजिक पहलू के साथ अधिक संवेदनशील होना होगा। यद्यपि समाज में महिलाओं के बीच अधिक स्वतंत्रता और नियम के प्रति सक्रियता बढ़ी है फिर भी कई मामले अभी भी यदा-कदा सामने आते है। अभी परिवर्तनकारी दौर है, इस परिवर्तनकारी दौर में सामाजिक स्वीकृति देर से मिलती है, जबकि नियम कानून का जागरूकता पहले आ जाती है। हम सभी को अपने दायित्व का बोध करना होगा। अब वो दिन दूर नहीं, जब महिलाओं को अधिनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डीपीओ, आईसीडीएस चांदनी सिंह ने कार्यशाला की विषय-प्रवेश कराया। सविता अली, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय सह दलित वुमेन राईट्स एक्टिविस्ट ने घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 पाॅस्को ऐक्ट अधिनियम एवं सीडीपी की भूमिका एवं जबावदेही पर विस्तार से जानकारी दी। ज्योति कुमारी, केंद्र प्रशासक, वन स्टाॅप सेन्टर, मुजफ्फरपुर द्वारा खुला सेशन/प्रश्नोतर सत्र भी हुआ। कार्यक्रम में सभी सीडीपीओ तथा अन्य एनजीओ के सदस्य, आकांक्षा सेवा सदन के सचिव वंदना शर्मा, सदस्य अलका सिन्हा, सीमा, रेखा, नितु, नगमा,अभय, सोना कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, महिला विकास निगम, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,महिला थाना तथा वकील उपस्थित थे.