Uttar Pradesh

Section 144 in Lucknow: Section 144 implemented in Lucknow till November 8 : लखनऊ में 8 नवम्बर तक लागू की गई धारा 144

लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण व आगामी दशहरा, दीपावली समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने कई अहम दिशानिर्देश जारी करते हुए 8 नवम्बर तक धारा 144 लागू की है।

50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्तरां और सिनेमा हॉल
लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने लखनऊ में धारा 144 लागू करते हुए कई जरूरी दिशानिर्देश जारी किए। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, शहर में कंटेन्मेंट जोन को छोड़ कर रेस्तरां, सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल आदि को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोला जाएगा। साथ ही स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

धरना प्रदर्शन पर रहेगी पाबंदी
विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार आदि लेकर आवागमन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार के वाहनों या पदार्थों को लेकर निकलने अथवा किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने पर धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

एक माह तक सभी प्रकार के जुलूस पर लगी पाबंदी
लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शहर में धारा 144 का पालन करते हुए अगले एक माह तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर 5 या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होंगे। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस या आयोजनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उपायुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त से इसकी इजाजत लेनी होगी।

सरकारी कार्यालय के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी
सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आस पास एक किलोमीटर की रेंज में ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इतना ही नहीं अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं कि जाएगी।


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