15 अप्रैल को किसान शमसुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस उपाधीक्षक मंडी धनौरा ने जांच कर 29 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र तैयार कर लिया था। 30 अप्रैल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में आरोप पत्र पहुंचा था।
एक मई को रविवार का अवकाश था। न्यायालय ने दो मई को पीड़िता के बयान दर्ज किए। मुकदमे को सीधे ट्रायल पर ले लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। 12 मई (बृहस्पतिवार) को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई।
13 मई शुक्रवार को न्यायालय ने शमसुद्दीन को दोषी करार दिया और साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अमरोहा में 13 दिन के भीतर किसी दोषी को सजा मिलने का यह पहला मामला है।