Sunday, March 26, 2023
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70 years old woman gets life imprisonment: Bulandshahr News today: 70 Years old woman get life term imprisonment in Bulandshahr, read court order: बेटी के साथ रेप की कोशिश कर रहे युवक की उतारा था मौत के घाट, जानिए बुलंदशहर कोर्ट ने क्यों सुनाई बुजुर्ग महिला को उम्रकैद की सजा

हाइलाइट्स

  • बुलंदशहर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 11 साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई
  • बुजुर्ग महिला ने साल 2010 में बेटी के साथ रेप की कोशिश करने वाले शख्स को मौत के घाट उतारा था
  • बुलंदशहर कोर्ट ने अपने फैसले में महिला के इस कृत्य को ऑनर किलिंग और सुनियोजित हत्या करार दिया

बुलंदशहर
बुलंदशहर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 11 साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। महिला ने बेटी के साथ रेप की कोशिश कर रहे शख्स को मौत के घाट उतारा था। बुलंदशहर की अडिशनल सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में महिला के इस कृत्य को ऑनर किलिंग और सुनियोजित हत्या करार दिया।

जज राजेश्वर शुक्ला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला को मृतक पर कई बार कुल्हाड़ी से प्रहार नहीं करना चाहिए था। रेप की घटना को रोकने के लिए एक छोटा बल प्रयोग ही काफी था। कोर्ट ने यह आदेश 14 अक्टूबर को सुनाया था जिसकी कॉपी शनिवार को उपलब्ध हुई।

31 जुलाई 2010 की घटना
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, ‘आरोपी कस्तूरी देवी को प्रवीण कुमार की हत्या का दोषी ठहराया जाता है जो 31 जुलाई 2010 की घटना के वक्त 20 साल का था।’ घटनाक्रम के बारे में विस्तार से लिखा गया है जिसके अनुसार, ‘वारदात के बाद आरोपी महिला जिसकी उम्र तब 59 थी, ने बुलंदशहर स्थित अनूपशहर पुलिस थाने गई और अपना जुर्म कबूला।’

पुलिस की ओर से कोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार, ‘कस्तूरी ने पुलिस को बताया कि उसने प्रवीण की हत्या की जो आधी रात को उसके घर में घुसा और उसकी बेटी के साथ रेप की कोशिश करने लगा। पीड़िता की उम्र भी उस वक्त 20 साल थी। यह देखकर कस्तूरी ने छत के किनारे रखी कुल्हाड़ी उठाई और प्रवीण पर उससे वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।’

ट्रायल पूरा होने में लगा 11 साल का वक्त
केस के ट्रायल को पूरा होने में 11 साल का वक्त लगा। कोर्ट को मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिली जिसमें उसके शरीर में 5 गंभीर घावों का जिक्र था। सारी चोटें गर्दन के ऊपर थी जिसमें एक आंख के नीचे और ठोड़ी पर भी चोट थी।

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, ‘प्रवीण को उसकी गर्दन के पास 5 बार मारा गया जिससे उसकी मौत हो गई। अगर कस्तूरी को रेप का प्रयास रोकना था तो उसके लिए मृतक को कई बार मारने की जरूरत नहीं थी, एक छोटा बल प्रयोग ही घटना को रोक सकता था। परिवार खुद ही शव को घर से बाहर लेकर आया और मदद के लिए चिल्लाया, इससे मालूम होता है कि यह सुनियोजित साजिश थी।’ हालांकि महिला की बेटी और बेटे ने कहा कि रेप की कोशिश हुई थी जिसके चलते मां ने गुस्से में उसे मारा था।

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सांकेतिक तस्वीर


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