
डिटेल।
अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए नियमों में ‘परिवार’ की परिभाषा से शादीशुदा बेटियों को बाहर रखना असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:14 जनवरी, 2021, शाम 5:47 बजे IST
न्यायमूर्ति जेजे मुनेर ने मंजुल श्रीवास्तव नाम की एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद पांच जनवरी को यह आदेश पारित किया।
1974 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
मंजुल श्रीवास्तव ने प्रयागराज जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के 25 जून, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अधिकारी ने प्रदेश सरकार के 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उसके दावे को इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। है।विवाहित होने के आधार पर भेदभावपूर्ण बर्ताव करना
अदालत ने कहा कि यदि एक शादीशुदा पुत्र अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है तो बेटी की उम्मीदवारी को उसके विवाहित होने के आधार पर खारिज करना भेदभावपूर्ण है।
नौकरी के नियमों में ‘परिवार’ की परिभाषा से शादीशुदा बेटियों को बाहर रखना असंवैधानिक है
अदालत ने कहा कि इससे पूर्व, विमला श्रीवास्तव के मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए नियमों में ‘परिवार’ की परिभाषा से शादीशुदा बेटियों को बाहर रखना असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। है।
इसलिए, यदि केवल राज्य सरकार ने आज की तारीख तक इस नियम में संशोधन नहीं किया है, तो भी इस नियम को एक विवाहित बेटी के दावे पर निर्णय के लिए विद्यमान प्रावधान नहीं समझा जा सकता है।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दावा करने खारिज करने का आदेश अवैध
अदालत ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दावा को खारिज करने का आदेश साफ तौर पर अवैध है। अदालत ने अधिकारी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के मुताबिक और उसकी वैवाहिक स्थिति का संदर्भ के लिए बगैर विचार करने और दो महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया।
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