कोबरा से कटवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा


जांच में ये भी सामने आया कि सूरज जब अपनी पत्नी की हत्या के पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ तो उसने दूसरा प्रयास किया।
कोल्लम। केरल की एक सत्र अदालत ने कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था। सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है, लेकिन दोषी की उम्र (28 साल) को देखते हुए उसे मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया है।
अदालत में मौजूद एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई। वकील ने बताया कि अदालत ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उथरा को सोते समय कोबरा से डसवा कर मार डाला था।
केरल की कोलम सेशल कोर्ट ने सूरज को सांप से कटवाकर अपनी पत्नी उथरा की हत्या का दोषी करार दिया था। सूरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 328 और 201 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट के सामने आए तथ्यों से पता चला है कि कि पति (सूरज) ने अपनी पत्नी (उथ्रा) को सांप से कटवाने के लिए एक सपेरे से 2 सांप खरीदे थे।
जांच में ये भी सामने आया कि सूरज जब अपनी पत्नी की हत्या के पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ तो उसने दूसरा प्रयास किया। कोर्ट में आए तथ्यों से पता चला कि पहली बार जब पति ने पत्नी को सांप से कटवाया था तो उसकी जान बच गई लेकिन दूसरी बार फिर से सांप से कटवाने पर उसकी पत्नी की मई 2020 में मौत हो गई।
लगातार दूसरी बार सांप के काटे जाने की बात उथरा के माता-पिता को हजम नहीं हुई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद जांच में पता चला कि सूरज ने एक एक सपेरे को 10 हजार रुपये देकर 2 सांप खरीदे हुए थे और अपनी पत्नी को उन दोनों सांपों से कटवाया था। पुलिस ने सूरज और सपेरे को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में दोषी सूरज ने स्वीकार किया कि पैसे के लालच में उसने यह कदम उठाया है।
(input-भाषा)